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कोर्ट ने पिता और दो बेटों को सुनाई 10-10 साल की सजा, लगाया इतने हजार का जुर्माना

Fri, 19 Jul 2019 06:49 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 19 Jul 2019 06:49 PM IST
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Court sentences ten-ten years to father and sons in Saharanpur district
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

यूपी के सहारनपुर जनपद में छह वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता और दो बेटों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।

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देवबंद के ग्राम दुगचाड़ा निवासी विनोद अगस्त 2013 में अपने घर पर दरवाजे और दीवार का निर्माण करा रहा था। इसे लेकर पड़ोसी बिलेंद्र, उसके पुत्र दिलीप, मनोज और भाई मैनपाल से विवाद हो गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया कि बिलेंद्र, उसके भाई और दोनों पुत्रों ने विनोद के घर में घुसकर हमला कर दिया था। आरोपियों ने विनोद, विनोद के भाई पंकज एवं मां मेमो पर बंदूक एवं तमंचे से फायरिंग की थी। जिसमें विनोद एवं मेमो तो बच गए, जबकि पंकज गोली लगने से गंभीर घायल हो गया था। विनोद ने देवबंद थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद बिलेंद्र, दिलीप, मनोज एवं मैनपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
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मामला अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद भारती की कोर्ट में चला। मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर बिलेंद्र, दिलीप, मनोज को दोषी पाया। कोर्ट ने बिलेंद्र और उसके दोनों बेटों दिलीप एवं मनोज को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड भी किया है। जबकि मैनपाल की मुकदमे के दौरान पूर्व में मौत हो चुकी है।
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