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सहारनपुर: अदालत ने हत्या मामले में बाप-बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Thu, 05 Sep 2019 08:36 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 05 Sep 2019 08:36 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. राकेश कुमार नैन की अदालत ने वर्ष 2016 में घर में घुसकर हत्या करने के आरोप में लालवाला गांव निवासी बाप बेटे को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि लालवाला गांव निवासी पद्म सिंह शराब बेचने का काम करता था। 19 जनवरी 2016 को अभियुक्त धीर सिंह की पद्म सिंह के साथ शराब मांगने को लेकर गाली गलौज हो गई थी। जिसके बाद धीर सिंह बेटे, मोहित के साथ पद्म सिंह के घर में घुस गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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देवीदयाल शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई शेर सिंह ने धीर सिंह और मोहित के विरुद्ध कोतवाली पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया कि गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. राकेश कुमार नैन ने दोनों अभियुक्तों को घर में घुसकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। साथ ही यह आदेश भी दिया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक अभियुक्त एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। देवीदयाल शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
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