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हत्याकांड: अदालत ने तीन भाइयों समेत नौ दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Wed, 27 Nov 2019 07:43 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 27 Nov 2019 07:43 PM IST
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Court is sentenced to life imprisonment to nine accused including three brothers at Muzaffarnagar
आरोपियों को ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर के गांव चित्तोड़ा में राशन की दुकान की रंजिश में की गई युवक की हत्या व उसके दो भाइयों को घायल करने के मामले में अदालत ने तीन भाइयों समेत नौ अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दो दोषियों को आर्म्स एक्ट में भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव चित्तोड़ा निवासी संतरपाल की राशन की दुकान को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। 12 जून 2015 को इसी रंजिश के चलते घर में हमला कर संतरपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में संतरपाल के दो भाई भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले में गांव निवासी सगे भाइयों संजू, कपिल व सूरज के साथ ही जगदीश, अरुण, दीपक, महावीर, राजेंद्र व कपिल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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यह भी पढ़ें: इरफान हत्याकांड: अदालत ने एजाज और रियासत को सुनाई उम्रकैद की सजा

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सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे-प्रथम कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जितेंद्र त्यागी व वादी पक्ष के अधिवक्ता रिहान ने पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किए। इनके आधार पर न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने बुधवार को दिए फैसले में तीनों सगे भाइयों समेत नौ लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। 

वहीं, हत्याभियुक्त संजय व महावीर को आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। संजय व महावीर घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत अर्जी नामंजूर की जा चुकी है।

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