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मर्डर केस: अदालत ने दो अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 24 Jan 2019 12:27 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Thu, 24 Jan 2019 12:27 AM IST
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Baghpat murder case, The court has sentenced 10 years of two young men
अदालत ने सुनाई सजा

बागपत में खेकड़ा थाना क्षेत्र के सांकरौद गांव में पांच साल पहले हुई 12 वर्षीय छात्र आसिफ की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में फैसला सुनाया गया।  

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि सांकरौद गांव में दो नवंबर 2013 को 12 वर्षीय छात्र आसिफ पुत्र इस्लाम को घर से बुलाकर दो युवकों ने हत्या कर दी थी। छह नवंबर को मंदिर के पास तालाब में छात्र का शव मिला था। मृतक के पिता इस्लाम ने गांव के जितेंद्र उर्फ इंट्टो पुत्र रणधीर, कृष्ण पुत्र महा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। सोमवार को दो अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया था। सजा के प्रश्न पर बुधवार को सुनवाई हुई। धारा 302 में दोनों अभियुक्त को आजीवन कारावास, एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना न देने पर पांच-पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साक्ष्य छिपाने में दोनों को सात-सात साल की सजा, 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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