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अनुज सिंह की जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल
अमर उजाला ब्यूरों
Updated Tue, 12 Jul 2016 02:10 AM IST
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कैंट बोर्ड मामले में कार्रवाई की मांग करते
- फोटो : अमर उजाला
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न्यायिक हिरासत में जेल गए कैंट बोर्ड के सीईई अनुज सिंह की सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने केस डायरी सहित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 13 जुलाई की डेट नियत की है।
ध्वस्तीकरण के दौरान मॉल के मलबे में चार लोगों की मौत होने के मामले में नामजद अनुज सिंह को कोर्ट ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अनुज सिंह के अधिवक्ता संजीव गुर्जर ने सीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अनुज सिंह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे।
मॉल तोड़े जाने वाली टीम का वह हिस्सा भी नहीं थे। माल को पियूष गौतम के निर्देश पर तोड़ा गया था। मौके पर पुलिस-प्रशासन, जिला प्रशासन और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे।
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माल का एक हिस्सा जब तोड़ा जा रहा था, तब पुलिस की मौजूदगी में दूसरी ओर मॉल में लोग घुस रहे थे। तभी माल की बिल्डिंग ढह गई। जिसके चलते चार लोगों की दबकर मौत हो गई। बिल्डिंग अपनी खराब स्थिति और कमजोरी के चलते टूटी है। एफआईआर के अनुसार अनुज सिंह के खिलाफ 304 ए आईपीसी का मामला बनता है।
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ध्वस्तीकरण के दौरान मॉल के मलबे में चार लोगों की मौत होने के मामले में नामजद अनुज सिंह को कोर्ट ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अनुज सिंह के अधिवक्ता संजीव गुर्जर ने सीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अनुज सिंह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे।
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मॉल तोड़े जाने वाली टीम का वह हिस्सा भी नहीं थे। माल को पियूष गौतम के निर्देश पर तोड़ा गया था। मौके पर पुलिस-प्रशासन, जिला प्रशासन और कैंट बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे।
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माल का एक हिस्सा जब तोड़ा जा रहा था, तब पुलिस की मौजूदगी में दूसरी ओर मॉल में लोग घुस रहे थे। तभी माल की बिल्डिंग ढह गई। जिसके चलते चार लोगों की दबकर मौत हो गई। बिल्डिंग अपनी खराब स्थिति और कमजोरी के चलते टूटी है। एफआईआर के अनुसार अनुज सिंह के खिलाफ 304 ए आईपीसी का मामला बनता है।