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बाबूलाल की गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 23 Mar 2018 01:47 AM IST
Updated Fri, 23 Mar 2018 01:47 AM IST
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बाबूलाल की गिरफ्तारी पर रोक
पुलिस रही नाकाम, बाबूलाल की गिरफ्तारी पर रोक
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मेरठ। आवास विकास परिषद की आरक्षित श्रेणी की संपत्तियां फर्जी जाति प्रमाण एवं अन्य साजिशों के बल पर हड़पने के आरोपी बाबूलाल गुप्ता आदि की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस की एक टीम बाबूलाल को पकड़ने के लिए इलाहाबाद भी रवाना हुई थी। लेकिन नाकाम रही।

इस प्रकरण में आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने जांच कराई थी। आरोप था कि शास्त्रीनगर निवासी बाबूलाल गुप्ता, उनकी पत्नी दीपा गुप्ता आवास विकास परिषद के तत्कालीन संपत्ति अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एससी जाति के रामबाबू, राजा भैया तथा पिछड़ी जाति के नरेश चंद आदि ने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर आवास विकास की आरक्षित श्रेणी की संपत्तियाें को प्राप्त कर लिया। 15 संपत्तियां ऐसी सामने आई जो बाबूलाल एवं उसकी पत्नी के नाम ऐसी ही हैं। इस पर मेडिकल थाने में सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। बृहस्पतिवार को बाबूलाल आदि को हाईकोर्ट ने राहत दे दी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने तक अदालत ने बाबूलाल आदि की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इंद्रप्रस्थ सोसायटी प्रकरण में अब पुलिस कैश कालेज के डायरेक्टर एसपी देशवाल के पीछे है। आयुक्त ने इस बाबत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी की जाए।
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खास बातें:
फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की आरक्षित संपत्ति हड़पने का आरोप
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