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आजीवन कारावास मिली
Updated Tue, 11 Sep 2018 02:28 AM IST
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मेरठ। छह साल पहले हस्तिनापुर में महावीर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला जज-13 नरेंद्र पाल तोमर ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। रिपोर्ट कौशल्या देवी ने दो फरवरी 2012 को थाना हस्तिनापुर में दर्ज कराई थी। कहा थी मेरे पुत्र प्रवीण कुमार व सोनू पत्नी अजय फौजी निवासी जडबार मोहल्ला निकट मोहन राम मंदिर हस्तिनापुर 31 दिसंबर 2011 से फरार चल रहे थे। जिस पर अजय फौजी मेरे व मेरे पति से रंजिश रखता था। अजय फौजी पुत्र कटार सिंह व कालूराम पुत्र प्रहलाद तथा अंकित पुत्र कालूराम जो अजय का साला है। इन्होंने एक राय होकर घर में घुसकर मेरे पति महावीर को गोली मार दी। जिसकी मौके पर मौत हो गयी। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अजय फौजी व अंकित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां पर सरकारी वकील फरजाना ने वादी कौशल्या, संजय, कमल सिंह व वेदप्रकाश सहित 15 गवाह पेश किये। जिनके बयानों के आधार पर अपर जिला जज तेरह नरेंद्रपाल तोमर ने अजय फौजी व अंकित को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
अधिवक्ता पर किया हमला
महावीर की हत्या के मामले में अदालत ने अजय फौजी, अंकित को सजा सुनवाई। दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसी दौरान हत्यारोपी अजय फौजी ने अंकित के अधिवक्ता दीपक त्यागी पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता पर हमला होते कचहरी स्थित वहां पर अपर जिला जज-13 न्यायालय बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गयी। लहूलुहान हालत में अधिवक्ता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज करने की बात कही। घटना के बाद न्यायालय ने कोर्ट मोहर्रिर से इस मामले में कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
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अधिवक्ता पर किया हमला
महावीर की हत्या के मामले में अदालत ने अजय फौजी, अंकित को सजा सुनवाई। दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसी दौरान हत्यारोपी अजय फौजी ने अंकित के अधिवक्ता दीपक त्यागी पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता पर हमला होते कचहरी स्थित वहां पर अपर जिला जज-13 न्यायालय बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गयी। लहूलुहान हालत में अधिवक्ता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज करने की बात कही। घटना के बाद न्यायालय ने कोर्ट मोहर्रिर से इस मामले में कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
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