फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   आजीवन कारावास मिली

आजीवन कारावास मिली

Tue, 11 Sep 2018 02:28 AM IST
Updated Tue, 11 Sep 2018 02:28 AM IST
विज्ञापन
आजीवन कारावास मिली
मेरठ। छह साल पहले हस्तिनापुर में महावीर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला जज-13 नरेंद्र पाल तोमर ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। रिपोर्ट कौशल्या देवी ने दो फरवरी 2012 को थाना हस्तिनापुर में दर्ज कराई थी। कहा थी मेरे पुत्र प्रवीण कुमार व सोनू पत्नी अजय फौजी निवासी जडबार मोहल्ला निकट मोहन राम मंदिर हस्तिनापुर 31 दिसंबर 2011 से फरार चल रहे थे। जिस पर अजय फौजी मेरे व मेरे पति से रंजिश रखता था। अजय फौजी पुत्र कटार सिंह व कालूराम पुत्र प्रहलाद तथा अंकित पुत्र कालूराम जो अजय का साला है। इन्होंने एक राय होकर घर में घुसकर मेरे पति महावीर को गोली मार दी। जिसकी मौके पर मौत हो गयी। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अजय फौजी व अंकित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां पर सरकारी वकील फरजाना ने वादी कौशल्या, संजय, कमल सिंह व वेदप्रकाश सहित 15 गवाह पेश किये। जिनके बयानों के आधार पर अपर जिला जज तेरह नरेंद्रपाल तोमर ने अजय फौजी व अंकित को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

अधिवक्ता पर किया हमला
महावीर की हत्या के मामले में अदालत ने अजय फौजी, अंकित को सजा सुनवाई। दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसी दौरान हत्यारोपी अजय फौजी ने अंकित के अधिवक्ता दीपक त्यागी पर जानलेवा हमला कर दिया। अधिवक्ता पर हमला होते कचहरी स्थित वहां पर अपर जिला जज-13 न्यायालय बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गयी। लहूलुहान हालत में अधिवक्ता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज करने की बात कही। घटना के बाद न्यायालय ने कोर्ट मोहर्रिर से इस मामले में कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed