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अतुल प्रधान का पता सही कर जारी हुआ नया नोटिस
Updated Sun, 11 Mar 2018 02:48 AM IST
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अतुल प्रधान को जारी किया गया एक और नोटिस
मेरठ। सपा नेता अतुल प्रधान को गुंडा एक्ट और जिला बदर की प्रस्तावित कार्रवाई के लिए अब नया नोटिस जारी हुआ है। पहले नोटिस में पता गलत होने के कारण वह उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। अब मेडिकल थाना क्षेत्र को सही पते के साथ नोटिस जारी हुआ है।
दिसंबर 2017 में मेडिकल थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी ने नोटिस जारी किय था। जिसमें अतुल प्रधान पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए 21 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था। लेकिन उस नोटिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस का पता दर्ज था। जिस कारण तीन माह में भी मेडिकल थाना पुलिस उन्हें नोटिस तामील नहीं करा सकी। इसके बाद दस दिन पूर्व नौचंदी थाना क्षेत्र की तरफ से यह नोटिस अतुल प्रधान को उपलब्ध कराया गया।
3 मार्च को अपर जिलाधिकारी नगर की तरफ से दूसरा नोटिस उनके कुटी चौराहा शास्त्रीनगर वाले पते पर जारी किया गया है। लेकिन यह नोटिस भी अभी तक मेडिकल थाना पुलिस उन्हें प्राप्त नहीं करा पायी है। इस नोटिस में अतुल प्रधान पर दर्ज 17 मुकदमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पुलिस की रिपोर्ट में अतुल प्रधान का क्षेत्र में आतंक और भय है। इसलिए उनके खिलाफ गुुंडा एक्ट और जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित है। 15 मार्च तक वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक पक्षीय कार्रवाई तय कर दी जायेगी।
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अतुल प्रधान का कहना है कि नोटिस पर आपत्ति सिर्फ औपचारिकता है। प्रशासन सत्ता के दबाव में उन कार्रवाई का पूरा मन बना चुका है। यह कार्रवाई सिर्फ सत्ता के दबाव में उनकी आवाज दबाने के लिए हो रही है। जबकि तमाम मुकदमें 2012 के पहले के हैं, फिर भी उन्हें आधार बनाया है।
खास बातें:
एडीएम सिटी ने गुंडा एक्ट और जिला बदर करने की कही है बात
15 मार्च तक अतुल प्रधान को दर्ज करानी है आपत्ति
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मेरठ। सपा नेता अतुल प्रधान को गुंडा एक्ट और जिला बदर की प्रस्तावित कार्रवाई के लिए अब नया नोटिस जारी हुआ है। पहले नोटिस में पता गलत होने के कारण वह उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। अब मेडिकल थाना क्षेत्र को सही पते के साथ नोटिस जारी हुआ है।
दिसंबर 2017 में मेडिकल थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी ने नोटिस जारी किय था। जिसमें अतुल प्रधान पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए 21 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था। लेकिन उस नोटिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस का पता दर्ज था। जिस कारण तीन माह में भी मेडिकल थाना पुलिस उन्हें नोटिस तामील नहीं करा सकी। इसके बाद दस दिन पूर्व नौचंदी थाना क्षेत्र की तरफ से यह नोटिस अतुल प्रधान को उपलब्ध कराया गया।
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3 मार्च को अपर जिलाधिकारी नगर की तरफ से दूसरा नोटिस उनके कुटी चौराहा शास्त्रीनगर वाले पते पर जारी किया गया है। लेकिन यह नोटिस भी अभी तक मेडिकल थाना पुलिस उन्हें प्राप्त नहीं करा पायी है। इस नोटिस में अतुल प्रधान पर दर्ज 17 मुकदमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पुलिस की रिपोर्ट में अतुल प्रधान का क्षेत्र में आतंक और भय है। इसलिए उनके खिलाफ गुुंडा एक्ट और जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित है। 15 मार्च तक वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक पक्षीय कार्रवाई तय कर दी जायेगी।
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अतुल प्रधान का कहना है कि नोटिस पर आपत्ति सिर्फ औपचारिकता है। प्रशासन सत्ता के दबाव में उन कार्रवाई का पूरा मन बना चुका है। यह कार्रवाई सिर्फ सत्ता के दबाव में उनकी आवाज दबाने के लिए हो रही है। जबकि तमाम मुकदमें 2012 के पहले के हैं, फिर भी उन्हें आधार बनाया है।
खास बातें:
एडीएम सिटी ने गुंडा एक्ट और जिला बदर करने की कही है बात
15 मार्च तक अतुल प्रधान को दर्ज करानी है आपत्ति