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बिजलीघर पर हमला करने वाले दो आरोपियों को कैद
Updated Tue, 12 Dec 2017 07:33 PM IST
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मेरठ। माधवपुरम बिजलीघर में घुसकर सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर लाइनमैन को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में एडीजे-10 की कोर्ट ने दो आरोपियों को दो साल कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार माधवपुरम बिजलीघर के जेई राजेश कुमार ने 22 जून 2012 को थाना ब्रह्मपुरी पर तहरीर दी थी कि रात्रि में एसडीओ डीपी सिंह, कार्यालय सहायक अनिल पूनिया जेई मोहकमपुर सुरेशचंद शर्मा आदि बिजलीघर के कार्यालय में बैठे थे। इस दौरान हरिकिशन, चंदरपाल, बंटी निवासी नई बस्ती लल्लापुरा भीड़ के साथ आए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए लाइनमैन पवन शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
पुलिस ने चंदरपाल, टीटू तथा कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दी थी। डीजीसी अनिल तोमर व यशवंत सिंह ने वादी सहित कई गवाह अदालत में पेश किए। जिरह पूरी होने पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या-10 आदेश नैन ने कुलदीप व टीटू को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का दोषी पाते हुए दो-दो साल का कारावास व 4-4 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त चंदरपाल की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।
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- पांच साल पहले माधवपुरम बिजलीघर में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी
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अभियोजन पक्ष के अनुसार माधवपुरम बिजलीघर के जेई राजेश कुमार ने 22 जून 2012 को थाना ब्रह्मपुरी पर तहरीर दी थी कि रात्रि में एसडीओ डीपी सिंह, कार्यालय सहायक अनिल पूनिया जेई मोहकमपुर सुरेशचंद शर्मा आदि बिजलीघर के कार्यालय में बैठे थे। इस दौरान हरिकिशन, चंदरपाल, बंटी निवासी नई बस्ती लल्लापुरा भीड़ के साथ आए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए लाइनमैन पवन शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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पुलिस ने चंदरपाल, टीटू तथा कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दी थी। डीजीसी अनिल तोमर व यशवंत सिंह ने वादी सहित कई गवाह अदालत में पेश किए। जिरह पूरी होने पर अपर जिला जज कोर्ट संख्या-10 आदेश नैन ने कुलदीप व टीटू को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का दोषी पाते हुए दो-दो साल का कारावास व 4-4 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त चंदरपाल की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।
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- पांच साल पहले माधवपुरम बिजलीघर में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा डाली थी