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तीन साल में भी आरोपी के खिलाफ चार्ज सीट नहीं दे पाई कंकरखेड़ा पुलिस

Sun, 24 Dec 2017 08:45 PM IST
Updated Sun, 24 Dec 2017 08:45 PM IST
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तीन साल में भी आरोपी के खिलाफ चार्ज सीट नहीं दे पाई कंकरखेड़ा पुलिस
(मुजफ्फरनगर के ध्यानार्थ)
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दहेज उत्पीड़न के मामले में पति केे खिलाफ चार्ज शीट दाखिल न करने का आरोप लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
कंकरखेड़ा (मेरठ)।
सैनिक विहार निवासी पूनम पुत्री जगन नाथ शर्मा की तीन साल पूर्व अंकुर शर्मा उर्फ भानु पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी गांव चरथावल मुजफ्फरनगर के साथ शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति व अन्य ससुराल वाले उससे अल्टो कार, एक लाख रुपये देने की मांग करने लगे।

दहेज की मांग मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीड़न किया जाता। इस पर महिला ने कंकरखेड़ा थाने में पति अंकुर, ससुर देवदत्त, सास ऊषा देवी, नंद सोनम आदि के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। महिला ने बताया कि केस दर्ज हुए करीब तीन होने को हैं। लेकिन पुलिस ने सास, ससुर व नंद के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की है। जबकि अंकुर के खिलाफ चार्ज सीट दाखिल नहीं की है। महिला ने विवेचना कर रहे दरोगा पर आरोपी से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। रविवार को महिला थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने जल्द ही चार्ज शीट दाखिल करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं महिला ने बताया कि उसका पति सऊदी अरब चला गया है और वहां नौकरी कर रहा है।
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