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Meerut News: पुलिस निष्क्रियता पर कोर्ट सख्त, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Sat, 25 Jul 2026 09:19 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 09:19 PM IST
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Court stern on police inaction; orders registration of FIR.
- दुकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी मवाना पुलिस ने
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। मोहल्ला मुन्नालाल स्थित एक दुकान से सामान चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मवाना थाना पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सात दिनों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
पीड़ित गौरव कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनका परिवार चार दशकों से मोहल्ला मुन्नालाल स्थित इस दुकान में व्यापार कर रहा है। यह दुकान 1995 से किराये पर ली गई थी। 26 जून 2026 की रात दुकान से मूर्तियां, फर्नीचर और व्यापारिक सामग्री चोरी हो गई थी। किरायेदारी के जरूरी दस्तावेज भी गायब थे। अगले दिन सुबह दुकान का ताला और दरवाजा टूटा मिला। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसमें रात करीब एक बजे कुछ लोग वैगनआर कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामान लादकर ले जाते दिखे। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन, समाधान दिवस और एसएसपी तक शिकायत की थी। इसके बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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कोर्ट के सख्त निर्देश
कोर्ट ने प्रस्तुत सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज का अवलोकन किया। थाना न्यायिक मजिस्ट्रेट मवाना प्रशांत मौर्य ने मवाना थाना प्रभारी को निर्देश दिए। उन्हें मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी विवेचना करनी होगी। सात दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
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