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Meerut News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ईदगाह कॉलोनी में ट्रक चालक आबिद पर हमले के आरोपी तौसिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें तीन भाइयों और उनके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
शहर की माता कॉलोनी निवासी आबिद ने नवंबर 2025 में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर की रात वह ईदगाह मोहल्ले में खड़े अपने ट्रक को देखने गया था। वहां पर तौसिफ निवासी ईदगाह मोहल्ला खड़ा था। उससे ट्रक के पास खड़ा होने का कारण पूछा तो उसके साथ गाली-गलौज् शुरू कर दी। विरोध करने पर तौसिफ ने फोन करके अपने बेटों सनोवर, सारियाब और फरियाद को बुला लिया। इसके बाद लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। चेहरे पर ईंट लगने से आबिद घायल हो गया। घायल आबिद को जिला अस्पताल से मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। जेल में बंद आरोपी तौसिफ ने जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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शहर की माता कॉलोनी निवासी आबिद ने नवंबर 2025 में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर की रात वह ईदगाह मोहल्ले में खड़े अपने ट्रक को देखने गया था। वहां पर तौसिफ निवासी ईदगाह मोहल्ला खड़ा था। उससे ट्रक के पास खड़ा होने का कारण पूछा तो उसके साथ गाली-गलौज् शुरू कर दी। विरोध करने पर तौसिफ ने फोन करके अपने बेटों सनोवर, सारियाब और फरियाद को बुला लिया। इसके बाद लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। चेहरे पर ईंट लगने से आबिद घायल हो गया। घायल आबिद को जिला अस्पताल से मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। जेल में बंद आरोपी तौसिफ ने जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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