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UP: अक्षय हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Mon, 05 Aug 2024 10:38 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: श्याम जी. Updated Mon, 05 Aug 2024 10:38 PM IST
सार

बुलंदशहर में न्यायालय ने अक्षय हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 

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Court in Bulandshah sentenced life imprisonment to all three convicts in Akshay murder case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अक्षय हत्याकांड में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बीबीनगर थाना क्षेत्र में 26 जून 2020 को अक्षय की सरेराह गोली मारकर हत्या की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने सजा सुनाई है।

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एडीजीसी केशवदेव शर्मा और नितिन त्यागी ने बताया कि हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दयानतपुर निवासी विक्रांत राणा ने बीबीनगर थाने पर 26 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनके भाई अक्षय उर्फ निक्की 26 जून की सुबह दस बजे बीबीनगर से घर जा रहे थे। जैसे ही वह कुचेसर नहर पुल पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पर आए बीबीनगर के मोहल्ला आजमतारा निवासी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और बीबीनगर के ही मोहल्ला जाटवान निवासी जीतू उर्फ जीतेंद्र ने अपनी बाइक से अक्षय की बाइक को ओवरटेक किया। 
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बाइक रुकते ही प्रभाकर ने अक्षय को गोली मार दी। उपचार के लिए उन्हें हापुड़ के देवनंदनी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपियों ने रंजिशन वारदात को अंजाम दिया। मुकदमे में सात लोगों की गवाही हुई। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर हत्यारोपी प्रभाकर उर्फ दीपक, राजू और जीतू उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार दिया।
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गैंगस्टर के दो दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा
गैंगस्टर व एनडीपीएस के दो दोषियों को अदालत ने दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख दस हजार-एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त पवन नायक निवासी ग्राम अर्जुपुर नगला बाजार गभाना जिला अलीगढ़ व अजय थापा किराएदार प्रेम चौहान मकान नंबर 10 गली नंबर 5 मामूरा ग्रेटर नोएडा को पुलिस ने गांजा के साथ पकड़ा था। 

थाना खुर्जा देहात के दारोगा नरेश कुमार धीमान ने टीम के साथ 24 अगस्त 2022 को मामन फ्लाईओवर के पास चेकिंग करने के दौरान पकड़ा था। पवन नायक व अजय थापा के पास से पुलिस ने 156 किलो गांजा बरामद किया था। तलाशी के दौरान दोनों कि जेब से 1030 रुपये, एक आईफोन मोबाइल भी बरामद किए गए। उसी दिन दारोगा नरेश कुमार धीमान ने थाना खुर्जा देहात पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। 30 अगस्त 2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 की बढ़ोतरी करते हुए गैंग चार्ट तैयार किया गया। 


दोनों अभियुक्त गण ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था जिसका गैंग लीडर पवन नायक अपने साथी अजय थापा के साथ अपने में मिलकर अवैध धन अर्जित करने के लिए नशीला पदार्थ गांजा बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी ने पवन नायक व अजय थापा को को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख दस हजार-एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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