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बागपत: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 25 Sep 2019 04:56 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 25 Sep 2019 04:56 PM IST
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Court decided Life imprisonment for accusedof misdeed with a girl child in Baghpat
प्रतीकात्मक तस्वीर

यूपी के बागपत में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पड़ोस में ही रहने वाली एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 

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बिनौली थानाक्षेत्र के एक गांव में 21 जनवरी 2018 को आरोपी ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया जहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की।
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मामले में एक साल बाद मामले की विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं आरोपी पर अदालत ने पच50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

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