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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Convict in Dowry Death Case Sentenced to Eight Years of Rigorous Imprisonment

Meerut News: दहेज हत्या के दोषी को आठ वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 11 Apr 2026 02:41 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 02:41 AM IST
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Convict in Dowry Death Case Sentenced to Eight Years of Rigorous Imprisonment
मेरठ। वर्ष 2016 के एक दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोपी को आठ वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि 2016 में दौराला थाने में इकरामुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वादी इकबाल ने अपनी पुत्री की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। एडीजे-20 न्यायालय मेरठ ने इकरामुद्दीन को दोषी पाया। पुलिस ने 17 नवंबर 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था। थाना दौराला पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। करीब 10 साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य जारी रहेगा।
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