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20 साल पुराने हत्या के केस में दोषी को आजीवन कारावास
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने मवाना के गांव निलोहा में 20 साल पहले हुई कृष्णपाल की हत्या के दोषी टीटू गांव निलोहा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, गांव निलोहा निवासी इन्द्रावती ने मवाना थाने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी टीटू के साथ उनका जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस झगड़ेे के कारण पहले टीटू ने उसके बेटे पवन की हत्या कर दी थी। बेटे पवन की हत्या के मुकदमे में पिता कृष्णपाल गवाह थे। घटना के दिन 24 नवंबर 2005 को उसके पति कृष्णपाल तथा उसका भाई भीष्म गांव से कहीं जा रहे थे। तभी आरोपी टीटू ने उसके पति कृष्णपाल को घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसके झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। मुकदमे में छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टीटू को सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, गांव निलोहा निवासी इन्द्रावती ने मवाना थाने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी टीटू के साथ उनका जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस झगड़ेे के कारण पहले टीटू ने उसके बेटे पवन की हत्या कर दी थी। बेटे पवन की हत्या के मुकदमे में पिता कृष्णपाल गवाह थे। घटना के दिन 24 नवंबर 2005 को उसके पति कृष्णपाल तथा उसका भाई भीष्म गांव से कहीं जा रहे थे। तभी आरोपी टीटू ने उसके पति कृष्णपाल को घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसके झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। मुकदमे में छह गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टीटू को सजा सुनाई।
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