शामली: तीन आईपीएस अधिकारियों सहित नौ के खिलाफ परिवाद दायर
- सीजेएम ने 18 अगस्त को पक्ष रखने के दिए आदेश
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उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में सीजेएम कोर्ट में शामली के दो पूर्व एसपी सहित तीन आईपीएस अधिकारियों और वर्तमान एलआईयू प्रभारी समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। अदालत ने नोटिस जारी कर सभी को 18 अगस्त को पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
कांधला के मोहल्ला रायजादगान निवासी राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडेय के शिकायती पत्र पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। आशुतोष पांडेय का आरोप है कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर हिस्ट्रीशीट खोली गई। प्रार्थी के द्वारा एक रंगदारी का मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
इसका क्रॉस केस बनाने के लिए तत्कालीन एसपी अजय पांडेय ने पूर्व एसपी गोंडा नवनीत राणा के कहने पर उसके खिलाफ कांधला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। तत्कालीन एसपी अजय पांडेय ने प्रार्थी के विरुद्ध एनकाउंटर करने के इरादे से उस पर 20 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था।
आरोप है कि एलआईयू इकाई शामली के प्रभारी सुनील त्यागी के कहने पर उसे गोहत्या तथा हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध का अपराधी घोषित कर दिया गया। उसके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कर बदनाम करने की कोशिश की गई।
आरोप है कि पूर्व पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने भी एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए 2013 में उसे थाना कांधला का हिस्ट्रीशीटर घोषित किया था। यह सब पूर्व मंत्री के दबाव में किया गया था।
इस मामले में कोर्ट में जिले के 2019 में तैनात रहे पूर्व एसपी अजय कुमार पांडेय, 2013 में तैनात रहे जिले के पूर्व एसपी अब्दुल हमीद, गोंडा के पूर्व एसपी नवनीत राणा, वर्तमान में जिले में तैनात एलआईयू प्रभारी सुनील त्यागी और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया तथा नोटिस जारी कर 18 अगस्त को पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
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