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बिना पंजीकरण फ्लैट बेचने पर एप से करें शिकायत
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बिना पंजीकरण फ्लैट बेचने पर एप से करें शिकायत
मेरठ। एमडीए सभागार में चल रही तीन दिवसीय रेरा और आरटीआई कार्यशाला के दूसरे दिन नियमों के बारे में बताया गया। अब गूगल प्ले स्टोर से रेरा एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि किसी प्रोजेक्ट ने रेरा में अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो आप उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन का फोटो डालकर उसकी शिकायत एप के माध्यम से कर सकते हैं।
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की ओर से आवास विकास अधिकारियों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है। इससे आम आदमी को बिल्डर के साथ आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मदद मिल सके। कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन आरटीआई के नियमों के बारे में बताया जाएगा। रेरा के यूपी स्टेट रिसोर्स पर्सन राजेश मेहतानी ने कहा कि आवंटी को घर बेचना ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का दायित्व भी प्रमोटर्स का है। उन्होंने कहा रेरा का पंजीकरण नंबर रियल एस्टेट डेवलपर्स, एमडीए, आवास विकास को ब्रोशर पर बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। वहीं, रेरा की वेबसाइट भी लिखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण कराए फ्लैट या मकान बेचने पर कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता एमबी कौशिक, नीरज कुमार, सहायक अभियंता एके बंसल व देवेंद्र सिंह चौधरी, प्रवीण रावत आदि मौजूद रहे।
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मेरठ। एमडीए सभागार में चल रही तीन दिवसीय रेरा और आरटीआई कार्यशाला के दूसरे दिन नियमों के बारे में बताया गया। अब गूगल प्ले स्टोर से रेरा एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि किसी प्रोजेक्ट ने रेरा में अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो आप उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन का फोटो डालकर उसकी शिकायत एप के माध्यम से कर सकते हैं।
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की ओर से आवास विकास अधिकारियों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है। इससे आम आदमी को बिल्डर के साथ आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मदद मिल सके। कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन आरटीआई के नियमों के बारे में बताया जाएगा। रेरा के यूपी स्टेट रिसोर्स पर्सन राजेश मेहतानी ने कहा कि आवंटी को घर बेचना ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का दायित्व भी प्रमोटर्स का है। उन्होंने कहा रेरा का पंजीकरण नंबर रियल एस्टेट डेवलपर्स, एमडीए, आवास विकास को ब्रोशर पर बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। वहीं, रेरा की वेबसाइट भी लिखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण कराए फ्लैट या मकान बेचने पर कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता एमबी कौशिक, नीरज कुमार, सहायक अभियंता एके बंसल व देवेंद्र सिंह चौधरी, प्रवीण रावत आदि मौजूद रहे।
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