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नए साल में रिटर्न में बदलाव, सख्ती भी होगी

Sun, 03 Jan 2021 01:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Jan 2021 01:20 AM IST
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Changes in returns in the new year, will also be strictly
मेरठ। नए साल में जहां जीएसटी रिटर्न के नियम में बदलाव किया गया है, वहीं फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा।
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जीएसटी में फर्जीवाड़ा करके इनपुट क्रेडिट लेना अब कारोबारियों को महंगा पड़ जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही अब उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी रद किया जा सकता है। ऐसे गलत काम करने वाले व्यापारियों की विभाग द्वारा पिछले साल से ही धरपकड़ की जा रही है। फर्जी काम करने वाले कारोबारियों द्वारा अपने परिचित या कर्मचारी या किसी अन्य के नाम पर काम किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले कारोबारियों पर जीएसटी विभाग कड़ी निगाह बनाए हुए है और आने वाले दिनों में इनकी धरपकड़ और तेज होगी।
दूसरी तरफ, पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारी त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न जमा कर सकेंगे। अब ऐसे कारोबारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। वे हर तीन महीने में यह जमा करेंगे। मेरठ में ऐसे 10 हजार से ज्यादा व्यापारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अगर जीएसटी 3 बी दो महीने तक नहीं भरा गया तो ईवे बिल और जीएसटीआर एक ब्लाक हो जाएंगे।
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एसजीएसटी के एडीशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि जीएसटी में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये नियम लाए जा रहे हैं। इनसे ईमानदारी से कर चुकाने वाले व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
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