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Meerut News: दहेज के लिए उत्पीड़न और जानलेवा हमले का आरोप, नौ लोगों पर रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
प्राथमिकी में कोमल ने बताया कि उसकी शादी 18 जनवरी 2019 को मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र के गांव दलिपपुरा निवासी जुगमिंदर कुमार से हुई थी। आरोप है कि विवाह में उसके पिता ने करीब 22 लाख रुपये खर्च कर सोने-चांदी के आभूषण, चार पहिया वाहन समेत अन्य घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद पति, सास, ससुर और अन्य परिजन दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और दस लाख रुपये नकद की मांग करने लगे। विरोध करने पर महिला के साथ बेल्ट और पाइप से मारपीट की जाती थी तथा गाली-गलौज कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
आरोप लगाया कि उसके पिता ने बाद में ससुराल पक्ष को प्लॉट खरीदने और मकान बनाने के लिए नौ लाख पचास हजार रुपये भी दिए, लेकिन उत्पीड़न नहीं रुका। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 30 मई 2026 की रात करीब साढ़े आठ बजे मोदीपुरम फेज-2 स्थित आवास पर पति ने प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह मारपीट की और गले में पाइप डालकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने पति जुगमिंदर कुमार, ससुर फतेह सिंह, सास वीरमती, देवर सेविन कुमार, जेठ प्रवेश कुमार, ननद पिंकी, ननदोई आदेश कुमार तथा मामा जगदीश और बेटे प्रदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
प्राथमिकी में कोमल ने बताया कि उसकी शादी 18 जनवरी 2019 को मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र के गांव दलिपपुरा निवासी जुगमिंदर कुमार से हुई थी। आरोप है कि विवाह में उसके पिता ने करीब 22 लाख रुपये खर्च कर सोने-चांदी के आभूषण, चार पहिया वाहन समेत अन्य घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद पति, सास, ससुर और अन्य परिजन दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और दस लाख रुपये नकद की मांग करने लगे। विरोध करने पर महिला के साथ बेल्ट और पाइप से मारपीट की जाती थी तथा गाली-गलौज कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
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आरोप लगाया कि उसके पिता ने बाद में ससुराल पक्ष को प्लॉट खरीदने और मकान बनाने के लिए नौ लाख पचास हजार रुपये भी दिए, लेकिन उत्पीड़न नहीं रुका। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 30 मई 2026 की रात करीब साढ़े आठ बजे मोदीपुरम फेज-2 स्थित आवास पर पति ने प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह मारपीट की और गले में पाइप डालकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने पति जुगमिंदर कुमार, ससुर फतेह सिंह, सास वीरमती, देवर सेविन कुमार, जेठ प्रवेश कुमार, ननद पिंकी, ननदोई आदेश कुमार तथा मामा जगदीश और बेटे प्रदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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