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शाहरुख खान के खिलाफ वाद दायर, सुनवाई के लिए लगाई 24 मार्च की तारीख, ये है पूरा मामला

Sat, 08 Feb 2020 03:21 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 08 Feb 2020 03:21 AM IST
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Case has been filed against actor Shah Rukh Khan and Baijus Learning App Company in Muzaffarnagar
शाहरुख खान - फोटो : Social Media

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और बाईजूस लर्निंग एप कंपनी के खिलाफ एक छात्र के पिता ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया है। इनका आरोप है कि कंपनी का एप समझ में नहीं आने पर कंपनी ने रुपये वापस नहीं किए। अभिनेता शाहरुख खान इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर है। उपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने शाहरुख खान और कंपनी को नोटिस जारी कर दिए हैं और सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख लगाई है।

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भरतिया कॉलोनी निवासी वादी जोगेंद्र कुमार गोयल के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने गत चार फरवरी को वाद दायर कर शाहरुख खान व कंपनी पर धोखाधड़ी और भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया था। छह फरवरी बृहस्पतिवार को उपभोक्ता फोरम ने संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले शाहरुख खान और कंपनी को 26 दिसंबर 2019 को नोटिस जारी कर हर्जाना देने को कहा गया, कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बताया कि नोटिस का जवाब नहीं आने पर उपभोक्ता फोरम में 1,77,108 रुपये का दावा दायर किया गया है।

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यह है मामला
बाईजूस लर्निंग एप कंपनी ने एसडी पब्लिक स्कूल में परीक्षा कराई थी, जिसमें जोगेंद्र कुमार गोयल के बेटे गोविंद के अच्छे अंक आए थे। इसके बाद कंपनी के एरिया मैनेजर ने परिजनों से मिल कर कंपनी का एप लेने को कहा, दावा किया कि इससे कक्षा नौ और दस के सभी विषयों में पढ़ाई में मदद मिलेगी। कंपनी की ओर से लेनोवा का एक टेबलेट भी दिया जाएगा। सॉफ्टेवयर पसंद नहीं आने पर 15 दिनों में पूर्ण भुगतान वापस मिल जाएगा। जोगेंद्र कुमार गोयल ने को क्रेडिट कार्ड से 37108.79 रुपये का भुगतान किया। 31 अक्तूबर 2019 को सॉफ्टवेयर और टेबलेट आ गया। गोयल ने बताया कि उनके बेटे को सॉफ्टेवयर समझ में नहीं आया, जिस पर उन्होंने कंपनी को कॉल और मेल करके प्रोडक्ट वापस मंगाने को कहा। अपना भुगतान भी वापस मांगा, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।

एक मामले में गोविंदा और जैकी श्राफ ठहराए गए थे भ्रामक विज्ञापन के दोषी
जिला उपभोक्ता फोरम ने विगत 10 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्राफ को भी दर्द निवारक तेल बेचने की कंपनी का भ्रामक विज्ञापन करने पर दोषी ठहराया था। दक्षिणी सिविल लाइन निवासी अधिवक्ता ब्रजभूषण अग्रवाल की ओर से यह दावा दायर किया गया था। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर कंपनी ने ब्रजभूषण अग्रवाल को गत 26 नवंबर को 2019 को 38565 रुपये का चेक दिया था, तब इस मुकदमे का निस्तारण हुआ था।

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