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Meerut News: कार में युवती से छेड़छाड़ के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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मुख्य साजिशकर्ता दस हजार का इनामी नकुल सोमवार को किया था गिरफ्तार
नकुल ने ही नौकरी का झांसा देकर पीड़िता को आरोपियों के साथ भेजा था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। युवती से कार में छेड़छाड़ करने के आरोपी परीक्षितगढ़ के जीशान और हुमायूं नगर के शावेज की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता दस हजार के इनामी नकुल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने नौकरी लगवानेे के लिए ले जाकर पीड़िता से छेड़छाड़ की थी।
मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली एक युवती ने 30 मई को मेडिकल थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह नौकरी की तलाश में थी। उसके परिचित भोपाल विहार निवासी नकुल ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। नकुल खुद को गोरक्षक बताता था। नकुल ने साजिश रचकर युवती को नौकरी लगवाने के बहाने जीशान और शावेज के साथ भेज दिया था।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने कार में ले जाकर रास्ते में उससे छेड़छाड़ की थी। तभी आरोपी नकुल वहां पहुंचा। उसने दोनों जीशान और शावेज से दस लाख रुपये की मांग की और न देने पर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद नकुल ने विहिप कार्यकर्ताओं को मेडिकल थाने बुलाकर हंगामा किया था। युवती ने होश आने पर पुलिस को पूरी कहानी बताई तो आरोपी नकुल थाने से भाग गया था। उस पर पुलिस ने दस हजार का इनाम घोषित किया था। बुधवार को अब इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने जीशान और शावेज की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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नकुल ने ही नौकरी का झांसा देकर पीड़िता को आरोपियों के साथ भेजा था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। युवती से कार में छेड़छाड़ करने के आरोपी परीक्षितगढ़ के जीशान और हुमायूं नगर के शावेज की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता दस हजार के इनामी नकुल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने नौकरी लगवानेे के लिए ले जाकर पीड़िता से छेड़छाड़ की थी।
मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली एक युवती ने 30 मई को मेडिकल थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह नौकरी की तलाश में थी। उसके परिचित भोपाल विहार निवासी नकुल ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। नकुल खुद को गोरक्षक बताता था। नकुल ने साजिश रचकर युवती को नौकरी लगवाने के बहाने जीशान और शावेज के साथ भेज दिया था।
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पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने कार में ले जाकर रास्ते में उससे छेड़छाड़ की थी। तभी आरोपी नकुल वहां पहुंचा। उसने दोनों जीशान और शावेज से दस लाख रुपये की मांग की और न देने पर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी थी। इसके बाद नकुल ने विहिप कार्यकर्ताओं को मेडिकल थाने बुलाकर हंगामा किया था। युवती ने होश आने पर पुलिस को पूरी कहानी बताई तो आरोपी नकुल थाने से भाग गया था। उस पर पुलिस ने दस हजार का इनाम घोषित किया था। बुधवार को अब इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने जीशान और शावेज की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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