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Meerut News: कुर्बानी के पशुओं की खाल लेकर जा रहे भाइयों पर हमला
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दौराला (मेरठ)। खतौली के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी तीन भाइयों की गाड़ी को सिवाया टोल से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। उन्होंने गाड़ी में गोमांस होने का आरोप लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दो भाई घायल हो गए। इस मामले में बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष समेत सात लोगों के खिलाफ नामजद और छह-सात अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मोहल्ला इस्लामनगर निवासी वसीम पुत्र रहीसुद्दीन ने बताया कि शुक्रवार देर रात वह अपने भाई तहसीन और सुहैल के साथ कुर्बानी किए गए पशुओं की खाल महिंद्रा पिकअप गाड़ी में भरकर हापुड़ जा रहे थे। हाईवे पर दौराला थाने से पहले गाड़ी में पंचर हो गया। इस दौरान मटौर गांव निवासी बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष जय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। टायर बदलने के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि गाड़ी में खाल है लेकिन वे गोमांस की बात कहकर वह नोकझोंक करने लगे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने पर वे चले गए। इसके बाद उन्होंने टोल से पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। जय सिंह ने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उसके भाई तहसीन और सुहैल पर हमला बोल दिया। किसी तरह उसने भागकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
वसीम ने मटौर गांव निवासी जय सिंह, लोकेश, दीपक, दीपांशु उर्फ काके, प्रशांत, कपिल, दौराला निवासी संदीप और छह-सात अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 147, 148 307 341 427 504 506 में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रशांत की तलाश में दबिश दी जा रही है। अज्ञात हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
दौराला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की जानकारी पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने दौराला थाने पर हंगामा किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई की है और बिना जांच किए कार्यकर्ताओं पर धारा 307 लगा कर जेल भेज दिया। इस मामले में पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मिलने की बात कही।
एकतरफा कार्रवाई का आरोप
दौराला थाना क्षेत्र में रात हुई घटना पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी ने कहा है कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जबकि जो लोग प्रतिबंध समान लेकर गाड़ी से जा रहे थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की।
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मोहल्ला इस्लामनगर निवासी वसीम पुत्र रहीसुद्दीन ने बताया कि शुक्रवार देर रात वह अपने भाई तहसीन और सुहैल के साथ कुर्बानी किए गए पशुओं की खाल महिंद्रा पिकअप गाड़ी में भरकर हापुड़ जा रहे थे। हाईवे पर दौराला थाने से पहले गाड़ी में पंचर हो गया। इस दौरान मटौर गांव निवासी बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष जय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। टायर बदलने के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि गाड़ी में खाल है लेकिन वे गोमांस की बात कहकर वह नोकझोंक करने लगे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने पर वे चले गए। इसके बाद उन्होंने टोल से पहले उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। जय सिंह ने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से उसके भाई तहसीन और सुहैल पर हमला बोल दिया। किसी तरह उसने भागकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
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वसीम ने मटौर गांव निवासी जय सिंह, लोकेश, दीपक, दीपांशु उर्फ काके, प्रशांत, कपिल, दौराला निवासी संदीप और छह-सात अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 147, 148 307 341 427 504 506 में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रशांत की तलाश में दबिश दी जा रही है। अज्ञात हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
दौराला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की जानकारी पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने दौराला थाने पर हंगामा किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई की है और बिना जांच किए कार्यकर्ताओं पर धारा 307 लगा कर जेल भेज दिया। इस मामले में पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मिलने की बात कही।
एकतरफा कार्रवाई का आरोप
दौराला थाना क्षेत्र में रात हुई घटना पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी ने कहा है कि पुलिस ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जबकि जो लोग प्रतिबंध समान लेकर गाड़ी से जा रहे थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की।