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पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर सहित तीन विधायकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट, 20 फरवरी को कोर्ट में पेशी के आदेश

Tue, 04 Feb 2020 01:58 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 04 Feb 2020 01:58 PM IST
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Arrest warrant against three MLA including former minister Shahid Manzoor
पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर - फोटो : अमर उजाला
मेरठ में बूथ कैप्चरिंग के मामले में एडीजे/स्पेशल जज ई.सी. एक्ट पंकज मिश्रा ने तीन पूर्व विधायकों शाहिद मंजूर (सपा), चौ. चंद्रवीर सिंह (बसपा) व गोपाल काली (भाजपा) के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
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सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि थानाध्यक्ष मौ. असलम ने साल 2017 में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोप में पूर्व विधायक शाहिद मंजूर व फईमुद्दीन के खिलाफ धारा 171 आईपीसी व 127 ए लोक जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी थी। चार्जशीट के बाद शाहिद मंजूर व फईमुद्दीन को अदालत ने जमानत पर छोड़ा था।
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जमानत के बाद से ही दोनों अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं, पूर्व विधायक चौ. चंद्रवीर सिंह के खिलाफ थाना सरधना में और पूर्व विधायक गोपाल काली के खिलाफ थाना मवाना में 29 जनवरी 2012 को इन्हीं धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

चार्जशीट और समन के बावजूद दोनों पूर्व विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर तीनों के साथ एक अन्य फईमुद्दीन तथा उनके दो जमानतदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए सभी को 20 फरवरी 2020 को न्यायालय में हाजिर करने के आदेश अपर पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। 

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