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Meerut: याकूब कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, शहर के कुल 23 हजार लोगों के पास लाइसेंस

Sat, 01 Oct 2022 02:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 01 Oct 2022 02:24 AM IST
सार

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर मेरठ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हाजी याकूब कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है शहर में तकरीबन 23,000 लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस हैं।

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arm licence suspend of yakoob kuraishi
हाजी याकूब कुरैशी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब का पिस्टल का लाइसेंस डीएम दीपक मीणा ने निरस्त कर दिया है।डीएम ने स्पष्ट किया कि आपराधिक छवि वाले लोगों के हाथों में शस्त्र लाइसेंस नहीं रहने दिए जाएंगे। पिछले चार माह के भीतर डीएम ने 62 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। दर्जनों शस्त्र के निरस्तीकरण के मामले उनकी कोर्ट में चल रहे हैं। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के लाइसेंस निरस्तीकरण का मामला भी इसमें शामिल है।
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पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी याकुब कुरैशी के खिलाफ वर्ष 2017 में एक मुकदमा लिसाड़ी गेट और दूसरा मुकदमा वर्ष 2019 में ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज हुआ था। इन दोनों मुकदमों के संबंध में तत्कालीन एसएसपी ने डीएम को लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी थी।
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दिसंबर 2021 में तत्कालीन डीएम के. बालाजी ने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से मामला डीएम कोर्ट में था। डीएम दीपक मीणा ने पिस्टल के इस लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।


डीएम ने पिछले पांच माह के कार्यकाल में आपराधिक छवि वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों पर बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट भी तत्कालीन एसएसपी ने डीएम को भेजी थी। इस पर 20 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

डीएम ने असलाह क्लर्कों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के लाइसेंस में लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। जनपद में इस समय करीब 23 हजार लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस हैं।
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