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कसा शिकंजा: याकूब की एक और अर्जी खारिज, बेटों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 17 को

Thu, 12 May 2022 02:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Thu, 12 May 2022 02:09 AM IST
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Another application of Yakub rejected, hearing on anticipatory bail of sons on 17
मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को एक और झटका लग गया। कोर्ट ने कुर्की रुकवाने के लिए लगी याकूब की अर्जी खारिज कर दी है। याकूब के दोनों बेटों इमरान और फिरोज उर्फ भूरा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिये अब 17 मई तारीख लगी है। वहीं, पुलिस ने याकूब और उसके परिवार को घेरने के लिये ताबड़तोड़ दबिश शुरू कर दी है।
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हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग हो रही थी। पुलिस ने छापा मारकर दस लोगों को गिरफ्तार किया था। याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज को भी नामजद किया गया। चारों नामजद आरोपी फरार चल रहे है।

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याकूब ने एफआईआर रद्द कराने के लिये एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी, जोकि खारिज कर दी गई। याकूब के दोनों बेटों ने मेरठ कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी लगाई थी। जिसमें 11 मई को सुनवाई होनी तय थी। कोर्ट ने इस मामले में 17 मई की तारीख लगा दी है।

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पुलिस ने याकूब के घर का कुर्की वारंट लिया हुआ है और जल्द कुर्की लेने की तैयारी कर दी। याकूब कुरैशी ने एक अर्जी कुर्की को रोकने के लिये लगाई थी। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत याकूब और उसके परिवार पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने भी कोर्ट में कैविएट डाली हुई है। जिससे याकूब पक्ष को सुनने के साथ पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी कोर्ट जाने। पुलिस याकूब और उसके परिवार की तलाश में लगातार दबिश देने में लगी है।

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