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Meerut News: दहेज की मांग का विरोध करने पर विवाहिता का जहर देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 13 Sep 2026 08:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:06 PM IST
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Allegation of poisoning a married woman for opposing dowry demand; FIR registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। रतौली गांव निवासी प्रिया शर्मा ने दहेज की मांग का विरोध करने पर ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न कर रहे थे।
बताया कि प्रिया शर्मा की शादी 30 नवंबर 2020 को शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के गांव जिठी निवासी नितिन शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि उससे मायके से पांच लाख रुपये नकद लाने की मांग की जाती थी और मांग पूरी न होने पर उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की जाती थी।
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प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष के लोग उसे भूखा-प्यासा रखकर कमरे में बंद कर देते थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने घटना की जानकारी ससुराल के अन्य लोगों को दी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। प्राथमिकी में सास मुन्नी देवी और देवर समेत अन्य पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
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आरोप है कि सास ने जान से मारने की नीयत से उसे कोई जहरीला पदार्थ दे दिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान मुश्किल से बची। पीड़िता के अनुसार करीब तीन माह पहले भी ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह किसी तरह मायके पहुंची और तभी से वहीं रह रही है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति नितिन शर्मा, ससुर शिवदत्त शर्मा, सास मुन्नी देवी, जेठ उमेश शर्मा, ताया ससुर ब्रह्मदत्त शर्मा और योगेश शर्मा समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट, प्रताड़ित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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