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भावी उम्मीदवार ने निकाली रैली, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
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भावी उम्मीदवार ने निकाली रैली, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रोहटा। रोहटा गांव में आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने एक भावी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार पर बिना अनुमति रैली निकालने का आरोप है।
पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में रोहटा निवासी चमन सिंह पुत्र जालिम सिंह के खिलाफ कोविड-19 और आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि चमन सिंह पुलिस-प्रशासन की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत के चुनाव के चलते अपने समर्थकों के साथ बड़ी रैली निकाल रहा था। पुलिस की चेतावनी के बाद भी आरोपी नहीं माना, जिसके बाद धारा 144 व आचार संहिता व कोविड़-19 उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने अन्य भावी उम्मीदवारों को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि बिना अनुमति शक्ति प्रदर्शन या रैली निकालने का प्रयास किया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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रोहटा। रोहटा गांव में आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने एक भावी उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार पर बिना अनुमति रैली निकालने का आरोप है।
पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में रोहटा निवासी चमन सिंह पुत्र जालिम सिंह के खिलाफ कोविड-19 और आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि चमन सिंह पुलिस-प्रशासन की अनुमति के बिना ग्राम पंचायत के चुनाव के चलते अपने समर्थकों के साथ बड़ी रैली निकाल रहा था। पुलिस की चेतावनी के बाद भी आरोपी नहीं माना, जिसके बाद धारा 144 व आचार संहिता व कोविड़-19 उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने अन्य भावी उम्मीदवारों को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि बिना अनुमति शक्ति प्रदर्शन या रैली निकालने का प्रयास किया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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