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कोर्ट ने दिया पिस्टल लौटाने का आदेश

Sat, 06 Jul 2013 05:31 AM IST
Meerut
Meerut Updated Sat, 06 Jul 2013 05:31 AM IST
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मेरठ। संजय गुर्जर हत्याकांड के आरोपी गौरव कपूर से कचहरी गेट पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई पिस्टल पुलिस वापस लौटाएगी। कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो सिविल लाइन थाने पहुंच गया है। जांच में मालूम चला है कि जो पिस्टल बरामद हुआ, उसका लाइसेंस जम्मू-कश्मीर से बना है।
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सिविल लाइन सीओ और थाना पुलिस ने गत एक जून को कचहरी गेट पर चेकिंग के दौरान लाल रंग की स्कोडा रेपिड कार पकड़ी थी, जिसमें आनंदपुरी निवासी गौरव कपूर और बाफर गांव निवासी विपिन चौधरी सवार थे। पुलिस ने कार से एक तमंचा, .32 बोर का पिस्टल और एक रिवाल्वर बरामद किया था। बता दें कि संजय गुर्जर हत्याकांड में गौरव कपूर साजिश में शामिल होने का आरोपी बना था। उसी मामले की तारीख पर वह कोर्ट पहुंचा था। गौरव ने बरामद पिस्टल बागपत के रमाला गांव निवासी राजीव का लाइसेंसी बताया था। 26 जून को ही गौरव जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र डालकर पिस्टल वापस पाने की प्रक्रिया शुरू की। बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की कोर्ट ने पिस्टल लौटाने का निर्देश पुलिस को दिया है।
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- जम्मू कश्मीर से बना है पिस्टल का लाइसेंस
गौरव कपूर ने बताया था कि पिस्टल रमाला निवासी राजीव कुमार का लाइसेंसी है, जबकि पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पिस्टल का लाइसेंस जम्मू-कश्मीर से बना है और किसी सैन्य कर्मी के नाम है। वहीं से फरवरी 2013 में लाइसेंस का नवीनीकरण भी हुआ है।
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