फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   बोर्ड बैठक ही नहीं निगम में भी नहीं घुस पाएंगे महापौर और पार्षद पति

बोर्ड बैठक ही नहीं निगम में भी नहीं घुस पाएंगे महापौर और पार्षद पति

Sun, 14 Jan 2018 02:08 AM IST
Updated Sun, 14 Jan 2018 02:08 AM IST
विज्ञापन
बोर्ड बैठक ही नहीं निगम में भी नहीं घुस पाएंगे महापौर और पार्षद पति
बोर्ड बैठक में नहीं आ सकेंगे महापौर पति
विज्ञापन

मेरठ। निगम बोर्ड बैठक में बाहरी लोगों के घुसने और हंगामे के बाद हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक के पत्र पर मुख्य सचिव के यहां से मंडलायुक्त को कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब ऐसे लोगों पर निगम कार्यालय और बोर्ड बैठक में आने पर रोक लगना तय है। इसी के साथ ही कहीं कहीं योगेश वर्मा पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दिनेश खटीक ने पत्र में निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों पर प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने की शिकायत की थी, जिसमें खासतौर पर महापौर सुनीता वर्मा के पति और देवर का नाम लेकर शिकायत में पूरे घटनाक्रम का ब्योरा दिया था।
दिनेश खटीक ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा था कि नगर निगम की महापौर सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा और उनके देवर राजन वर्मा व पवन वर्मा नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों, बोर्ड बैठक में अवैध रूप से न केवल उपस्थित रहे, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही योगेश वर्मा अपने साथ 20 गाड़ियों के काफिले और उसमें हथियारबंद लोगों को लेकर हूटर बजाते हुए चलते हैं। नगर निगम में इनके इस काफिले के कारण जाम की स्थिति बन जाती है तो जनता में दहशत हो जाती है।
विज्ञापन

दिनेश खटीक ने कहा कि महापौर पति का यह आचरण शासनादेश का खुला उल्लंघन है और वह निगम कार्यों में बाधा भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महापौर को निगम अधिनियम के तहत एक गाड़ी दी जाती है, लेकिन महापौर पति ने दबाव बनाकर नगर निगम की एक गाड़ी और जिप्सी अपने पास रखकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मामले को लेकर मुख्य सचिव कार्यालय से मंडलायुक्त को कार्रवाई कराने के लिए पत्र जारी हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खास बात
हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक की शिकायत पर मुख्य सचिव के यहां से जारी हुआ पत्र
मंडलायुक्त से कहा गया पूरे मामले पर कार्रवाई कराने के लिए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed