फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   नगर पालिका ईओ ने चेयरमैन को लिखा पत्र।

नगर पालिका ईओ ने चेयरमैन को लिखा पत्र।

Sun, 20 Jan 2019 02:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Jan 2019 02:22 AM IST
विज्ञापन
नगर पालिका ईओ ने चेयरमैन को लिखा पत्र।
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मवाना। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा कि शासन के निर्देश पर यूजर चार्ज लगाया गया है। जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। निर्वाचित बोर्ड को पालिका अधिनियम में दी गई धाराओं को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में गृहकर व यूजर चार्ज समाप्त करने संबंधी यदि बैठक बुलाई जाती है तो वह केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों का उल्लंघन होगा।
उल्लेखनीय है कि गृहकर में बेतहाशा वृद्धि तथा यूजर टैक्स लगाए जाने के कारण नगर के व्यापारियों में भारी रोष है। इस संबंध में विधायक दिनेश खटीक और चेयरमैन के साथ व्यापारियों की बैठक हो चुकी है। जिसमें विधायक और चेयरमैन ने कर में कमी कराने तथा यूजर टैक्स समाप्त कराने का आश्वासन दिया था। एक सप्ताह पहले व्यापारियों और सभासदों की बैठक में निश्चित हुआ था कि बोर्ड बैठक आहूत कर बढे़ गृहकर को कम करने तथा यूजर टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस संबंध में सभासद बोर्ड बैठक आहूत करने का प्रार्थना पत्र दे चुके हैं।
विज्ञापन

नगर पालिका के ईओ हेमराज ने चेयरमैन अय्यूब कालिया को लिखे पत्र में कहा कि यूजर चार्ज एवं स्वकर प्रणाली समाप्त करने के लिए 15 जनवरी को पत्र कार्यालय को दिया है। शासनादेश अनुसार गृहकर के संबंध में स्थापित पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर अधिनियम में संशोधन कर स्वकर प्रणाली को लागू किया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत यूजर चार्ज लगाया है। जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। पत्र में ईओ ने कहा कि पालिका बोर्ड को उन्हीं विषयों पर प्रस्ताव पास या निरस्त करने का अधिकार है। जिस विषय पर केंद्र सरकार, राज्य द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है। निर्वाचित बोर्ड को पालिका अधिनियम में दी गई धाराओं को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। न ही सरकार द्वारा यूजर चार्ज को समाप्त करने का अधिकार है। ऐसी दशा में गृहकर एवं यूजर चार्ज को समाप्त करने के संबंध में यदि बैठक बुलाई जाती है तो यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, निर्गत शासनादेशों, पालिका अधिनियम का उल्लंघन होगा। इस पत्र की प्रति ईओ ने प्रमुख सचिव नगर विकास लखनऊ सहित जिले के आला अधिकारियों को भी भेजी है। वहीं, नगर पालिका ईओ के पत्र के संबंध में चेयरमैन अय्यूब कालिया का कहना है कि उन्होंने अभी पत्र नहीं पढ़ा है। उसे पढ़ने के बाद ही कुछ बता सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य बातें
मवाना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने चेयरमैन को पत्र लिखकर चेताया
कस्बे के व्यापारी बढ़ा गृहकर एवं यूजर चार्जेज खत्म करने का बना रहे हैं दबाव
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed