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ईंट भट्ठा सील, मालिक पर मुकदमा
Updated Sat, 10 Mar 2018 02:16 AM IST
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ईंट भट्ठा सील, मालिक पर मुकदमा
मेरठ। मवाना तहसील अंतर्गत ग्राम बातनौर स्थित ईंट भट्टा श्री गणेश इंटरप्राइजेज को एसडीएम मवाना ने मानक पूरे न होने पर सील कर दिया। भट्ठा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम मवाना अंकुर श्रीवास्तव, खनन अधिकारी संदीप चटर्जी, सीओ यूएन मिश्रा द्वारा संयुक्त रुप से बातनौर गांव स्थित ईंट भट्ठे पर छापा मारा गया। जिसमें पता चला कि उक्त भट्ठे का संचालन पूरी तरह अवैध रूप से हो रहा है। क्योंकि भट्ठा मालिक के पास ईसी प्रमाण पत्र तो दूर उसका आवेदन तक नहीं किया था। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की एनओसी, खनन की अनुमति के साथ रायल्टी जमा न होना और मिट्टी खनन करने के मामले सामने आए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने भट्ठे के अभिलेख सीज कर दिए। भट्ठे पर दो लाख से अधिक मूल्य की ईंटों के स्टॉक की निगरानी के लिए राजस्व अधिकारी व पुलिस को तैनात कर दिया। एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को पथेर के लिए प्रयोग किए गए खेत एवं अन्य मानक की जांच रिपोर्ट के निर्देश दिए। जिसकी जांच के बाद खनन की रायल्टी भी वसूल की जाएगी।
खास बातें:
स्वच्छता प्रमाण पत्र व रायल्टी बिना संचालित था भट्ठा
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मेरठ। मवाना तहसील अंतर्गत ग्राम बातनौर स्थित ईंट भट्टा श्री गणेश इंटरप्राइजेज को एसडीएम मवाना ने मानक पूरे न होने पर सील कर दिया। भट्ठा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम मवाना अंकुर श्रीवास्तव, खनन अधिकारी संदीप चटर्जी, सीओ यूएन मिश्रा द्वारा संयुक्त रुप से बातनौर गांव स्थित ईंट भट्ठे पर छापा मारा गया। जिसमें पता चला कि उक्त भट्ठे का संचालन पूरी तरह अवैध रूप से हो रहा है। क्योंकि भट्ठा मालिक के पास ईसी प्रमाण पत्र तो दूर उसका आवेदन तक नहीं किया था। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की एनओसी, खनन की अनुमति के साथ रायल्टी जमा न होना और मिट्टी खनन करने के मामले सामने आए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने भट्ठे के अभिलेख सीज कर दिए। भट्ठे पर दो लाख से अधिक मूल्य की ईंटों के स्टॉक की निगरानी के लिए राजस्व अधिकारी व पुलिस को तैनात कर दिया। एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को पथेर के लिए प्रयोग किए गए खेत एवं अन्य मानक की जांच रिपोर्ट के निर्देश दिए। जिसकी जांच के बाद खनन की रायल्टी भी वसूल की जाएगी।
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खास बातें:
स्वच्छता प्रमाण पत्र व रायल्टी बिना संचालित था भट्ठा