फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   2.35 lakh old vehicle owners of the district got relief

जिले के 2.35 लाख पुराने वाहन स्वामियों को मिली राहत

Wed, 13 Aug 2025 02:07 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Aug 2025 02:07 AM IST
विज्ञापन
2.35 lakh old vehicle owners of the district got relief
मेरठ। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन स्वामियों पर कोई कार्रवाई न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिले के लोगों को भी राहत मिली है। मेरठ में 2.35 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही थी।
विज्ञापन

मेरठ दिल्ली-एनसीआर का बड़ा शहर है। एनजीटी के आदेश के बाद से मेरठ शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में आरटीओ और पुलिस ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था। ऐसे वाहनों की बिक्री के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर खोलने की भी पहल की गई। आरटीओ विभाग ने ऐसे वाहनों की आरसी निरस्त कर दी। इससे ऐसे सभी वाहन कबाड़ हो गए। इनमें ऐसे वाहन भी हैं, जो 10 साल में दो लाख किमी भी नहीं चल पाए। मेरठ में 10 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 35 हजार से अधिक बताई गई है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या लगभग दो लाख है। पुराने वाहनों पर की जा रही कार्रवाई से वाहन स्वामी परेशान थे। इस संबंध में आरटीओ प्रवर्तन राजकुमार सिंह का कहना है कि पुराने वाहनों के संबंध में न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed