{"_id":"59a5cfbd4f1c1b0c278b46cf","slug":"201504038845-meerut-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एमडीए के आठ अधिकारियों पर जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एमडीए के आठ अधिकारियों पर जुर्माना
Updated Wed, 30 Aug 2017 02:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मेरठ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय से सूचना न देने पर उप्र राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने मेरठ विकास प्राधिकरण के आठ अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
स्थानीय निवासी जितेंद्र शर्मा ने छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इस बाबत 24 अगस्त को एमडीए से नगर नियोजक केके गौतम एवं सहायक अभियंता धीरज सिंह राज्य सूचना आयोग में पेश हुए। बताया कि सूचना दो मई 2014 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। हालांकि तब भी विलंब हो चुका था। ऐेसे में तत्कालीन सीटीपी यशपाल सिंह, एसपी सिंह, राजेश कुमार, शबीह हैदर, मनोज कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव बैजनाथ, तहसीलदार मांगेराम चौहान, सहायक अभियंता सुनील गुप्ता पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कहा गया कि उनके वेतन से प्रतिदिन 250-250 रुपये काटे जाएं।
विज्ञापन
स्थानीय निवासी जितेंद्र शर्मा ने छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इस बाबत 24 अगस्त को एमडीए से नगर नियोजक केके गौतम एवं सहायक अभियंता धीरज सिंह राज्य सूचना आयोग में पेश हुए। बताया कि सूचना दो मई 2014 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। हालांकि तब भी विलंब हो चुका था। ऐेसे में तत्कालीन सीटीपी यशपाल सिंह, एसपी सिंह, राजेश कुमार, शबीह हैदर, मनोज कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव बैजनाथ, तहसीलदार मांगेराम चौहान, सहायक अभियंता सुनील गुप्ता पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कहा गया कि उनके वेतन से प्रतिदिन 250-250 रुपये काटे जाएं।
विज्ञापन