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बालक से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 05 Aug 2025 10:11 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 05 Aug 2025 10:11 PM IST
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20 years of rigorous imprisonment to a person found guilty of molesting a child
- साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ। मुंडाली क्षेत्र में साढ़े पांच पर्ष पूर्व आठ वर्षीय बालक के यौन शोषण के मामले में आरोपी कलवा को दोषी मानते हुए स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद बाबर खान की कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
भावनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुंडाली थाने में जनवरी 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका आठ वर्षीय पुत्र 18 जनवरी 2020 को अपने चाचा के साथ मुंडाली क्षेत्र में सिसौली बस अड्डे पर चाऊमीन खाने गया था। वहां कलवा नाम का व्यक्ति उनके बेटे को चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ बिजलीघर के पीछे ले गया। कलवा ने उसके बेटे का यौन शोषण किया।
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बालक के चिल्लाने पर उसका चाचा पहुंचा तो कलवा जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने कलवा को 19 जनवरी को गिरफ्तार कर 22 जनवरी को कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कलवा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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