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Meerut News: बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास

Fri, 21 Aug 2026 11:34 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 11:34 PM IST
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20 years of rigorous imprisonment for the perpetrator of a heinous crime against a girl child.
- पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना किया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट पोक्सो कोर्ट नंबर- 1 शिवानी सिंह ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दोषी छोटू उर्फ मोनू ने 2019 में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की थी।
अभियोजन के अनुसार, पीड़ित बच्ची के चाचा ने 11 मई 2019 को थाना सरधना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि गांव राजपुर मोहम्मद का रहने वाला छोटू उर्फ मोनू उनकी भतीजी को अपने साथ ले गया था। आरोपी ने खेत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। घटना के 11 दिन के भीतर ही 25 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। न्यायालय ने भी दो माह के अंदर 17 जुलाई 2019 को आरोप तय कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ित बच्ची के बयान भी न्यायालय में दर्ज किए गए थे। बच्ची ने न्यायालय को बताया था कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। इसके अलावा, पीड़िता के चाचा सहित छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे।
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पीड़िता के चाचा सहित कुल छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे। इनमें घटना की विवेचना करने वाले अधिकारी और डॉक्टरी करने वाली डॉक्टर अनुष्का सिंह भी शामिल थीं। उनके बयान भी न्यायालय में दर्ज किए गए। न्यायालय में 4 अगस्त और 13 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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