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डिप्टी सीएमओं को जमानत मिली
Updated Tue, 27 Feb 2018 02:16 AM IST
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मेरठ। रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार को स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विनय द्विवेदी ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
विजिलेंस ने डिप्टी सीएमओ को गत दिसंबर में गिरफ्तार किया था। 26 दिसंबर 2017 से आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है। अदालत द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी थी। लेकिन विजिलेंस के विवेचक द्वारा समय सीमा के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई। जिसे आधार बनाते हुए डिप्टी सीएमओ की तरफ से दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने समयसीमा में चार्जशीट दाखिल न होने के आधार पर डिप्टी सीएमओ को जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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विजिलेंस ने डिप्टी सीएमओ को गत दिसंबर में गिरफ्तार किया था। 26 दिसंबर 2017 से आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है। अदालत द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी थी। लेकिन विजिलेंस के विवेचक द्वारा समय सीमा के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई। जिसे आधार बनाते हुए डिप्टी सीएमओ की तरफ से दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने समयसीमा में चार्जशीट दाखिल न होने के आधार पर डिप्टी सीएमओ को जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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