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हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुआ रेलवे का भोजनालय

Mon, 27 Nov 2017 02:30 AM IST
Updated Mon, 27 Nov 2017 02:30 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुआ रेलवे का भोजनालय
मेरठ। आईआरसीटीसी द्वारा सिटी स्टेशन स्थित रेलवे भोजनालय को शुरू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुराने ठेकेदार से ही इसे चालू करा दिया है।
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सिटी स्टेशन पर रेलवे के भोजनालय का ठेका गत 20 जुलाई को खत्म हो गया था। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक रेलवे ने चार महीने का समय बढ़ाते हुए पुराने ठेकेदार को ही इसे संचालित करने का मौका दिया था। इस बीच बनी खानपान की नई नीति के तहत रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर कैंटीन आदि का ठेका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लि. (आईआरसीटीसी) के हवाले कर दिया। समय समाप्त होने के चलते गत 20 नवंबर को भोजनालय बंद कर दिया गया था।
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अमर उजाला ने भोजनालय बंद होने पर यात्रियों को हो रही परेशानी की खबर को प्रमुखता से छापा था। इस बीच कैंटीन ठेकेदार ने हाईकोर्ट पहुंचकर आईआरसीटीसी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें ही इसे चलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने यात्रियों के हित को देखते हुए अगली वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुराने ठेकेदार को ही इसे चलाने का आदेश पारित किया। आदेश मिलने के बाद कैंटीन को चालू कर दिया गया। सीएमआई गुरजीत सिंह ने बताया कि भोजनालय का ठेका आईआरसीटीसी को मिला है। लेकिन अभी तक एजेंसी ने इसे चालू नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर रविवार से भोजनालय चालू करा दिया गया है।
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खास बात
- वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुराने ठेकेदार को भोजनालय चलाने का दिया निर्देश
- आईआरसीटीसी ने की व्यवस्था, कोर्ट ने रेल यात्रियों के हित में लिया फैसला
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