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आरोपी प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज
Updated Thu, 21 Sep 2017 02:31 AM IST
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मेरठ। छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी प्रोफेसर की जमानत याचिका को जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम के पीएचडी के छात्र शामली निवासी राहुल चौधरी (28) ने विगत 14 अगस्त को हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. राजवीर सिंह के खिलाफ छात्र को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने की धारा में थाना दौराला पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की तरफ से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज चंद्रहास राम की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिसका सरकारी वकील अनिल तोमर द्वारा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि यह एक गंभीर अपराध है। अभियुक्त के उत्पीड़न के कारण राहुल चौधरी ने आत्महत्या की थी। जिला जज ने सुनवाई के बाद अभियुक्त राजवीर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम के पीएचडी के छात्र शामली निवासी राहुल चौधरी (28) ने विगत 14 अगस्त को हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. राजवीर सिंह के खिलाफ छात्र को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने की धारा में थाना दौराला पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की तरफ से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज चंद्रहास राम की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिसका सरकारी वकील अनिल तोमर द्वारा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि यह एक गंभीर अपराध है। अभियुक्त के उत्पीड़न के कारण राहुल चौधरी ने आत्महत्या की थी। जिला जज ने सुनवाई के बाद अभियुक्त राजवीर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।