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किशोरी के दो हत्यारों को उम्रकैद
Updated Sat, 09 Jun 2018 02:08 AM IST
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मेरठ। करीब ढाई साल पहले मवाना में डीजे पर डांस के दौरान 13 साल की किशोरी की हत्या के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला जज कोर्ट-3 अब्दुल शाहिद ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर 2015 को थाना मवाना में शौकीना पत्नी इंतजार सैफी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसके कहा गया कि उसके घर के सामने शेरद्दीन के लड़के के मांगलिक कार्य में डीजे बज रहा था, जिसमें लड़के नाच रहे थे। इस दौरान शौकीना के बच्चे और बहन शमीना घर के छज्जे से डांस देख रहे थे। इस दौरान जब्बार पुत्र शेरद्दीन निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह मवाना जोकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, जिसके आने जाने पर मोहल्ले में रोक लगी हुई थी, वह अपने साथी जाकिर उर्फ भूरा पुत्र रियाजुल निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह के साथ आया। जब्बार ने उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी साईन को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज अब्दुल शाहिद के न्यायालय में की गई। जहां पर वादी के वकील सुरेंद्र भारद्वाज व सरकारी वकील ने शौकीना सहित 10 गवाह न्यायालय में पेश किये। जिनके बयानों के आधार न्यायालय ने जब्बार व जाकिर को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
14 जुलाई को लोक अदालत
मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 14 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लघु फौजदारी, दीवानी, मोटर दुर्घटना क्लेम सहित अनेक प्रकार वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 दिसंबर 2015 को थाना मवाना में शौकीना पत्नी इंतजार सैफी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसके कहा गया कि उसके घर के सामने शेरद्दीन के लड़के के मांगलिक कार्य में डीजे बज रहा था, जिसमें लड़के नाच रहे थे। इस दौरान शौकीना के बच्चे और बहन शमीना घर के छज्जे से डांस देख रहे थे। इस दौरान जब्बार पुत्र शेरद्दीन निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह मवाना जोकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, जिसके आने जाने पर मोहल्ले में रोक लगी हुई थी, वह अपने साथी जाकिर उर्फ भूरा पुत्र रियाजुल निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह के साथ आया। जब्बार ने उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी साईन को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज अब्दुल शाहिद के न्यायालय में की गई। जहां पर वादी के वकील सुरेंद्र भारद्वाज व सरकारी वकील ने शौकीना सहित 10 गवाह न्यायालय में पेश किये। जिनके बयानों के आधार न्यायालय ने जब्बार व जाकिर को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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14 जुलाई को लोक अदालत
मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 14 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लघु फौजदारी, दीवानी, मोटर दुर्घटना क्लेम सहित अनेक प्रकार वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर होगा।
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