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सर्विस टैक्स चोरी के आरोपी नहीं हुए रिहा
Updated Tue, 20 Mar 2018 01:51 AM IST
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सर्विस टैक्स चोरी के आरोपी नहीं हुए रिहा
मेरठ। करोड़ों की सर्विस टैक्स चोरी के मामले में दो आरोपी रिहा नहीं हुए। इन आरोपियों को जिला जज आलोक सक्सेना ने शुक्रवार को प्रत्येक को 1.75-1.75 करोड़ रुपये यानी कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये जमा करने और 10-10 लाख रुपये के दो जमानती भरने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश किए थे।
मामला गौतम बुद्ध नगर के प्रोप्लार्टी इन्फ्राटैक प्रा.लि. कंपनी के दो निदेशकों सतेंद्र सिंह तोमर व अतुल विक्रम सिंह से जुड़ा है। जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपने उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपये सर्विस टैक्स के वसूल कर लिए थे। लेकिन संबंधित विभाग में वसूल की गई राशि जमा नही की थी। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जिला जज आलोक सक्सेना ने जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद रिहा करने के आदेश दिए थे। विभाग के अधिवक्ता अशोक कंसल ने बताया कि सोमवार तक भी आरोपियों की तरफ से आदेश का अनुपालन करते हुए धनराशि जमा नही करायी गयी। इस कारण सोमवार को भी आरोपी रिहा नहीं हुए।
खास बातें:
कोर्ट ने दिए थे दोनों आरोपियों को 3.50 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश
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मेरठ। करोड़ों की सर्विस टैक्स चोरी के मामले में दो आरोपी रिहा नहीं हुए। इन आरोपियों को जिला जज आलोक सक्सेना ने शुक्रवार को प्रत्येक को 1.75-1.75 करोड़ रुपये यानी कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये जमा करने और 10-10 लाख रुपये के दो जमानती भरने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश किए थे।
मामला गौतम बुद्ध नगर के प्रोप्लार्टी इन्फ्राटैक प्रा.लि. कंपनी के दो निदेशकों सतेंद्र सिंह तोमर व अतुल विक्रम सिंह से जुड़ा है। जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपने उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपये सर्विस टैक्स के वसूल कर लिए थे। लेकिन संबंधित विभाग में वसूल की गई राशि जमा नही की थी। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जिला जज आलोक सक्सेना ने जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद रिहा करने के आदेश दिए थे। विभाग के अधिवक्ता अशोक कंसल ने बताया कि सोमवार तक भी आरोपियों की तरफ से आदेश का अनुपालन करते हुए धनराशि जमा नही करायी गयी। इस कारण सोमवार को भी आरोपी रिहा नहीं हुए।
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खास बातें:
कोर्ट ने दिए थे दोनों आरोपियों को 3.50 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश