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लोन घोटाले में बैंक के पूर्व प्रबंधक को जेल भेजा
Updated Tue, 21 Nov 2017 02:58 AM IST
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मेरठ: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को करीब 36 लाख रुपये के लोन घोटाले में स्पेशल सीजेएम निशा सिंह ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लोन घोटाले की शिकायत एसबीआई की ब्रह्मपुरी शाखा के प्रबंधक नवीन रायजादा ने पूर्व प्रबंधक मुकुट लाल बंसल के खिलाफ की थी। जिस पर वर्ष 2004 तक के दिए गए लोनों में जांच हुई। जांच में लोन के जो कागजात दर्शाए गए थे, उनमें कुछ कागजात फर्जी पाए गए। जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्लू) मेरठ ने जांच करते हुए 26 लोगों को आरोपी पाया था।
ईओडब्लू के निरीक्षक रणवीर सिंह ने जांच के बाद पूर्व प्रबंधक मुकुट लाल बंसल पुत्र राधेश्याम बंसल निवासी गली नं. 6 इंद्रलोक कॉलोनी हापुड़ को गिरफ्तार कर स्पेशल सीजेएम की अदालत में पेश किया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह करीब 36 लाख रुपये लोन का घोटाला है। जिनमें वेतन प्रमाणपत्र आदि फर्जी पाए गए। इस मामले में मुकुट लाल बंसल की तरफ से तर्क दिया गया कि इस अपराध से उनका कोई लेना-देना नही है। जो भी लोन की प्रक्रिया होती है, वह दूसरे अधिकारियों द्वारा की जाती है। उन पर उक्त धाराओं मेें न्यायिक रिमांड नही बनता है। स्पेशल सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुकुट लाल बंसल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में दो आरोपी ललतेश त्यागी पुत्र विरेश त्यागी व बिजेंद्र पाल पुत्र दलीप सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार लोन घोटाले की शिकायत एसबीआई की ब्रह्मपुरी शाखा के प्रबंधक नवीन रायजादा ने पूर्व प्रबंधक मुकुट लाल बंसल के खिलाफ की थी। जिस पर वर्ष 2004 तक के दिए गए लोनों में जांच हुई। जांच में लोन के जो कागजात दर्शाए गए थे, उनमें कुछ कागजात फर्जी पाए गए। जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्लू) मेरठ ने जांच करते हुए 26 लोगों को आरोपी पाया था।
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ईओडब्लू के निरीक्षक रणवीर सिंह ने जांच के बाद पूर्व प्रबंधक मुकुट लाल बंसल पुत्र राधेश्याम बंसल निवासी गली नं. 6 इंद्रलोक कॉलोनी हापुड़ को गिरफ्तार कर स्पेशल सीजेएम की अदालत में पेश किया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह करीब 36 लाख रुपये लोन का घोटाला है। जिनमें वेतन प्रमाणपत्र आदि फर्जी पाए गए। इस मामले में मुकुट लाल बंसल की तरफ से तर्क दिया गया कि इस अपराध से उनका कोई लेना-देना नही है। जो भी लोन की प्रक्रिया होती है, वह दूसरे अधिकारियों द्वारा की जाती है। उन पर उक्त धाराओं मेें न्यायिक रिमांड नही बनता है। स्पेशल सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुकुट लाल बंसल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में दो आरोपी ललतेश त्यागी पुत्र विरेश त्यागी व बिजेंद्र पाल पुत्र दलीप सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं।
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