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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मेरठ। होटल मुकुट महल से कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस कस्टडी से फरार कराने के आरोप में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को स्पेशल सीजेएम रामलाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दी। वहीं इस मामले में छह पुलिस कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दो पुलिसकर्मियों की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में फतेहगढ़ के पुलिसकर्मियों दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह के अलावा एहतेशाम इलाही, जवाहर लाल व शिशुपाल उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया था। दो आरोपियों एहतेशाम और शिशुपाल की तरफ से स्पेशल सीजेएम रामलाल के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी। वहीं, आरोपी ओमवीर समेत दो आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। उधर, जिन चारों आरोपियों की आत्मसमर्पण की अर्जी दी हुई है, उस पर बुधवार को भी रिपोर्ट न आने के कारण अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में फतेहगढ़ के पुलिसकर्मियों दरोगा देशराज त्यागी, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार, ओमवीर, भूपेंद्र सिंह के अलावा एहतेशाम इलाही, जवाहर लाल व शिशुपाल उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया था। दो आरोपियों एहतेशाम और शिशुपाल की तरफ से स्पेशल सीजेएम रामलाल के न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी। वहीं, आरोपी ओमवीर समेत दो आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। उधर, जिन चारों आरोपियों की आत्मसमर्पण की अर्जी दी हुई है, उस पर बुधवार को भी रिपोर्ट न आने के कारण अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
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