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मकान खरीदारों को आज से मिलेगा जीएसटी कटौती का लाभ
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मकान खरीदारों को मिलेगा जीएसटी कटौती का लाभ
पहली अप्रैल से शुरू हुआ नियम, लंबे समय से चल रही थी मांग
अभी तक आईटीसी क्लेम का लाभ खुद लेते थे बिल्डर
जीएसटी की दो दरों को करना है लागू
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। जीएसटी के तहत मकान के खरीदारों को जीएसटी कटौती का लाभ देने का नया नियम सोमवार (एक अप्रैल) से शुरू हो जाएगा। लंबे समय से इस संशोधन की मांग की जा रही थी। अभी तक आरोप लगता था कि बिल्डर आईटीसी क्लेम कर खुद रिफंड ले लेते थे, लेकिन ग्राहकों को इसका लाभ नहीं देते थे।
स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर को जीएसटी में कटौती का लाभ मकान खरीदार को देना ही होगा। हालांकि वह दो तरह से इस व्यवस्था को लागू कर सकता है। एक यह कि 31 मार्च से पहले की परियोजनाओं पर जीएसटी की दोनों दरें लागू होंगी। बिल्डर चाहे तो पुरानी 12 फीसदी की दर को अपना सकता है या नई पांच फीसदी की दर से जीएसटी दे सकता है।
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बिल्डर को दिए दो विकल्प
वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी कटौती का लाभ मकान के खरीदारों को दिलाने के लिए डेवलपर्स को टैक्स की दो दरों में चुनाव का विकल्प दिया है। अगर बिल्डर 12 फीसदी की पुरानी जीएसटी चुनता है तो उसे आईटीसी क्लेम का अधिकार होगा। जिसका लाभ ग्राहकों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डर 5 फीसदी की दर को चुनता है तो उसे आईटीसी नहीं मिल सकेगा।
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25 फीसदी व्यापारियों को होगा लाभ
अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्यता 20 लाख के बजाय 40 लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वालों पर कर दी गई है। करीब 25 प्रतिशत व्यापारी इस दायरे के बाहर हो जाएंगे। मेरठ में अभी जीएसटी के तहत 51 हजार से ज्यादा व्यापारी पंजीकृत हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में समाधान योजना का विकल्प भी मिलना शुरू हो जाएगा।
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पहली अप्रैल से शुरू हुआ नियम, लंबे समय से चल रही थी मांग
अभी तक आईटीसी क्लेम का लाभ खुद लेते थे बिल्डर
जीएसटी की दो दरों को करना है लागू
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। जीएसटी के तहत मकान के खरीदारों को जीएसटी कटौती का लाभ देने का नया नियम सोमवार (एक अप्रैल) से शुरू हो जाएगा। लंबे समय से इस संशोधन की मांग की जा रही थी। अभी तक आरोप लगता था कि बिल्डर आईटीसी क्लेम कर खुद रिफंड ले लेते थे, लेकिन ग्राहकों को इसका लाभ नहीं देते थे।
स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर को जीएसटी में कटौती का लाभ मकान खरीदार को देना ही होगा। हालांकि वह दो तरह से इस व्यवस्था को लागू कर सकता है। एक यह कि 31 मार्च से पहले की परियोजनाओं पर जीएसटी की दोनों दरें लागू होंगी। बिल्डर चाहे तो पुरानी 12 फीसदी की दर को अपना सकता है या नई पांच फीसदी की दर से जीएसटी दे सकता है।
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बिल्डर को दिए दो विकल्प
वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी कटौती का लाभ मकान के खरीदारों को दिलाने के लिए डेवलपर्स को टैक्स की दो दरों में चुनाव का विकल्प दिया है। अगर बिल्डर 12 फीसदी की पुरानी जीएसटी चुनता है तो उसे आईटीसी क्लेम का अधिकार होगा। जिसका लाभ ग्राहकों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डर 5 फीसदी की दर को चुनता है तो उसे आईटीसी नहीं मिल सकेगा।
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25 फीसदी व्यापारियों को होगा लाभ
अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्यता 20 लाख के बजाय 40 लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वालों पर कर दी गई है। करीब 25 प्रतिशत व्यापारी इस दायरे के बाहर हो जाएंगे। मेरठ में अभी जीएसटी के तहत 51 हजार से ज्यादा व्यापारी पंजीकृत हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में समाधान योजना का विकल्प भी मिलना शुरू हो जाएगा।