फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   डेढ़ माह के लिए फिर खुली हाइवे पर शराब की दुकानें

डेढ़ माह के लिए फिर खुली हाइवे पर शराब की दुकानें

Fri, 16 Feb 2018 03:00 AM IST
Updated Fri, 16 Feb 2018 03:00 AM IST
विज्ञापन
डेढ़ माह के लिए फिर खुली हाइवे पर शराब की दुकानें
डेढ़ माह के लिए फिर खुले हाइवे पर ठेके
विज्ञापन

मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल और स्टेट हाइवे पर स्थित शराब की दुकानों, मॉडल शॉप व होटल में बार संचालन पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद करीब सात माह पहले ये तमाम दुकानें हाइवे पर बंद करा दी गई। लेकिन अब नियमों में हुए संशोधन के तहत इन दुकानों का संचालन फिर शुरू हो गया है, ऐसे में शराब सिंडिकेट ने डेढ़ माह के लिए इन दुकानों को फिर से संचालित करना शुरू कर दिया है।
शराब की बिक्री पर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाइवे पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। लेकिन जब सरकार के राजस्व में गिरावट आई तो नियमों में संशोधन किया गया। इसमें नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाले हाइवे पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। यह आदेश प्रशासन को मिलने के बाद शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग की अनुमति से फिर से नगर निगम क्षेत्र में शराब की दुकानें, मॉडल शॉप आदि संचालित करने शुरू कर दिए हैं।
विज्ञापन


सिर्फ डेढ़ माह बेचेगा सिंडिकेट शराब
हाइवे पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित किये जाने से सबसे बड़ा झटका शराब सिंडिकेट को लगा था। क्योंकि हाइवे के नियम से उसकी करीब 70 से ज्यादा दुकान और मॉडल शॉप सीधे प्रभावित हुई थीं। चूंकि अब डेढ़ माह का कार्यकाल ही सिंडिकेट के पास बचा है, ऐसे में वह अपनी क्षतिपूर्ति के लिए आनन-फानन में बदला नियम आते ही दुकानों को फिर से खोलने में लग गया है। शहर में एक दर्जन से ज्यादा जगह पुरानी शराब की दुकानें और मॉडल शॉप फिर से शुरू हो गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed