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तम्बाकू का सेवन करने पर जुर्माना
Updated Tue, 29 May 2018 01:44 AM IST
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कार्यालय में तंबाकू तो 200 रुपये जुर्माना
मेरठ। विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें कलक्ट्रेट परिसर में जिला बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। गोष्ठी में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वह कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित करें, साथ ही अपने-अपने कार्यालयों में धारा-4 के अंतर्गत साइनेज लगवाना सुनिश्चित करें और कोई कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उससे 200 रुपये तक का जुर्माना और दंडनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
खास बातें:
सीएमओ कार्यालय में हुई गोष्ठी
मेरठ। विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें कलक्ट्रेट परिसर में जिला बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। गोष्ठी में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वह कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित करें, साथ ही अपने-अपने कार्यालयों में धारा-4 के अंतर्गत साइनेज लगवाना सुनिश्चित करें और कोई कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उससे 200 रुपये तक का जुर्माना और दंडनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
खास बातें:
सीएमओ कार्यालय में हुई गोष्ठी