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कोर्ट के आदेश पर दुकान कराई खाली
Updated Sat, 15 Dec 2018 01:00 AM IST
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कोर्ट के आदेश पर दुकान कराई खाली
मेरठ। लघुवाद न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को लिसाड़ीगेट पुलिस ने टेलर की दुकान खाली करा दी। टेलर और दुकान स्वामी के बीच करीब सात साल से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद चला आ रहा था।
सराय बहलीन निवासी सईद पुत्र अब्दुल रशीद की इस्लामाबाद कांच का पुल गली नंबर-1 में दुकान है। करीब 10 वर्ष पहले सईद ने अपनी यह दुकान अहमदनगर निवासी नदीम को किराये पर दी थी। नदीम ने दुकान में टेलरिंग का काम शुरू किया। इसी बीच वर्ष-2011 में सईद ने नदीम से दुकान खाली करने का आग्रह किया। बताया जाता है कि नदीम ने किसी बात को लेकर दुकान खाली करने से इंकार कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी जब दुकान खाली नहीं हुई तो सईद ने लघुवाद न्यायालय में केस डाल दिया। पिछले काफी वर्षों से मामले की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय ने सईद के पक्ष में निर्णय सुनाया। दुकान खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद सईद लिसाड़ी गेट थाने पहुंचा। लिसाड़ीगेट पुलिस ने न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए तत्काल दुकान खाली करा दी।
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मेरठ। लघुवाद न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को लिसाड़ीगेट पुलिस ने टेलर की दुकान खाली करा दी। टेलर और दुकान स्वामी के बीच करीब सात साल से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद चला आ रहा था।
सराय बहलीन निवासी सईद पुत्र अब्दुल रशीद की इस्लामाबाद कांच का पुल गली नंबर-1 में दुकान है। करीब 10 वर्ष पहले सईद ने अपनी यह दुकान अहमदनगर निवासी नदीम को किराये पर दी थी। नदीम ने दुकान में टेलरिंग का काम शुरू किया। इसी बीच वर्ष-2011 में सईद ने नदीम से दुकान खाली करने का आग्रह किया। बताया जाता है कि नदीम ने किसी बात को लेकर दुकान खाली करने से इंकार कर दिया। काफी प्रयास के बाद भी जब दुकान खाली नहीं हुई तो सईद ने लघुवाद न्यायालय में केस डाल दिया। पिछले काफी वर्षों से मामले की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय ने सईद के पक्ष में निर्णय सुनाया। दुकान खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद सईद लिसाड़ी गेट थाने पहुंचा। लिसाड़ीगेट पुलिस ने न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए तत्काल दुकान खाली करा दी।
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