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Meerut News: मासूम से दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा

Fri, 24 Jul 2026 10:05 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 10:05 PM IST
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10-year sentence for perpetrator of brutality against an innocent child.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरूरपुर। करीब नौ साल पहले चार साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय-3 ने आरोपी छोटू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बीते मार्च 2017 को एक कसबा निवासी आरोपी छोटू ने चार वर्षीय मासूम के साथ शारीरिक शोषण की घटना को अंजाम दिया था। विरोध करने पर आरोपी ने मासूम की पिटाई भी की थी। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और संबंधित धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में लगातार चलती रही।
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शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो-3 ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ गवाहों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी छोटू को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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