फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   10 to husband, seven years to mother-in-law in dowry murder

Meerut News: दहेज हत्या में पति को 10, सास-ससुर को सात साल की सजा

Thu, 18 May 2023 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 18 May 2023 01:38 AM IST
विज्ञापन
10 to husband, seven years to mother-in-law in dowry murder
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4 मेरठ उदयवीर सिंह ने दहेज हत्या के आरोप में आरोपी पति कुलदीप उर्फ सोनू पुत्र राजेंद्र, ससुर राजेंद्र पुत्र भगवत व सास कमलेश पत्नी राजेंद्र को दोषी पाते हुए पति को 10 साल के कारावास व सास ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन


सरकारी वकील वैभव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा जितेंद्र सिंह ने थाना परीक्षितगढ़ मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन सरिता की शादी 3 दिसंबर 2003 को आरोपी कुलदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से वह उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा सभी आरोपी दहेज की मांग करते रहते थे। 6 सितंबर 2007 को वादी के पास फोन आया कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हो गई है। उसने अपने परिवार वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा तो पाया उसकी बहन की लाश पड़ी है। पता चला कि उसकी बहन को जहर देकर मारा गया है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed