फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Two sentenced to three years each for causing serious injury

Mau News: गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो को तीन- तीन वर्ष की सजा

Sun, 17 Mar 2024 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Mar 2024 01:38 AM IST
विज्ञापन
Two sentenced to three years each for causing serious injury
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अशोक कुमार ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद पांच आरोपियों में दो को गंभीर चोटें पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजे ने दोषी पाए गए दोनों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए सदाचार बनाए रखने की हिदायत देते हुए रिहा कर दिया। वही तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के यशोदा विहार कॉलोनी निवासी महेंद्र चौहान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी ने बताया कि 28 अप्रैल 2014 को उसका भाई राम रतन चौहान पुत्र परित्तर चौहान बलिया मोड़ से घर जा रहा था कि आरोपियों ने पीछे से गोली मार दी। गोली राम रतन के दाहिने बांह में लगी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने भीटी मुहल्ला निवासी अप्पू यादव पुत्र हृदय नरायण यादव और गोलू सिंह पुत्र संबोध सिंह तथा बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के चनवार गांव निवासी राकेश चौहान पुत्र योगेंद्र , गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के चौथी गांव निवासी बेचू यादव पुत्र स्व. सुदर्शन यादव और मरदह थाना क्षेत्र के कोर गांव निवासी रामाश्रय यादव पुत्र रघुनाथ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने 5 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अप्पू यादव, गोलू सिंह और राकेश चौहान को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं बेचू यादव और रामाश्रय यादव को धारा 324/ 34 भादवि के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 3-3 वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed